पडरौना। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ने खड्डा बीईओ का एक वेतन वृद्धि पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। यह कार्रवाई बीएसए की संस्तुति पर की गई है। जानकारी के मुताबिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहे शंभू राय बनाम डॉ. राम जियावन मौर्या बेसिक शिक्षा अधिकारी के मामले में बीएसए ने खड्डा बीईओ अमित कुमार चौहान को अपने प्रतिस्थानी के रूप में अधिकृत कर प्रकरण की सुनवाई करने के लिए अधिकृत किया था, लेकिन मुख्य स्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद से संपर्क स्थापित कर मांगे गए उच्च न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराने एवं चार सप्ताह का समय लेने के बाद भी बीईओ न तो न्यायालय गए और न ही वस्तु स्थिति के बारे में बीएसए को अवगत कराया। इसको गंभीरता से लेते हुए न्यायायल ने बीएसए के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।
इसकी जानकारी होते ही बीएसए ने न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखकर पूरे प्रकरण के बारे में न्यायालय को अवगत कराया। इसके बाद बीएसए ने उनके निर्देश के बावजूद न्यायालय का कार्य नहीं करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए बीईओ खड्डा को अनुशासनिक कार्रवाई करने की संस्तुति करते हुए बीते 16 मई को बीईओ से स्पष्टीकरण मांगा। इस पर खड्डा बीईओ की तरफ से बीते तीन जून को उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण का परीक्षण कर बीएसए को स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं मिला।
इस पर बीएसए ने बीईओ खड्डा के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अपर शिक्षा निदेशक बेसिक को पत्र भेजा। बीएसए की तरफ से भेजे गए पत्र पर अपर शिक्षा निर्देशक बेसिक ने खड्डा बीईओ अमित कुमार चौहान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका एक वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से रोक लगाने का आदेश दिया है। इस संबंध में बीएसए डॉ. रामजियावन मौर्या ने बताया कि अपर शिक्षा निदेशक बेसिक की तरफ से हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी हुई। उनकी तरफ से मिले निर्देश का पालन किया जाएगा।