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Kushinagar News: हत्यारे पति को 10 साल के कारावास की सजा

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पडरौना। दहेज के लिए पत्नी को जलाकर हत्या करने वाले पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने आरोपी पति नंदलाल शर्मा को दस साल का सश्रम कारावास और अर्थ दंड से दंडित शनिवार को किया। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के हीरंदापुर गांव निवासी ध्रुप नारायन ने अपनी बेटी बिंदू शर्मा की शादी 6 मई 2005 को कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव निवासी नंदलाल शर्मा के साथ किया था। आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे, इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई थी। 8 दिसंबर 2019 को बिंदू को घर में जलाकर ससुराल वालो ने दहेज के लिए हत्या कर दिया। इस मामले में कुबेरस्थान थाने पर केस दर्ज था। विवेचक ने आरोपी पति नंदलाल ,सास सरस्वती देवी निवासी लक्ष्मीपुर थाना कुबेरस्थान के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामला सत्र परीक्षण होने के कारण उक्त मुकदमा सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया। इसका विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह प्रेमी की न्यायालय में हुआ। न्यायालय आरोपी पति नंदलाल को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडीत किया है।
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