पडरौना। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ज्योत्स्ना सिंह ने मारपीट के बाद हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
वादी ने केस दर्ज कराया था कि उनकी पौत्री 15 जुलाई की शाम सात शौच करने खेत में गई थी। निखिल साहनी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। किसी तरह वह भाग कर घर आईं। उसके घर वाले पूछताछ करने गए तो आरोपी निखिल साहनी पुत्र लहवर, रामायण साहनी पुत्र कैलाश साहनी, लहवर साहनी पुत्र कैलाश साहनी, दशरथ साहनी पुत्र हरिहर साहनी निवासी बघाचौर थाना तरयासुजान गाली गुप्ता देते हुए मारने-पीटने लगे।
सुदामा साहनी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों ने सोमवार को अलग-अलग जमानत याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय ने जमानत याचिका निरस्त कर दी। संवादो