पडरौना। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट आनंद प्रकाश तृतीय की अदालत ने डेढ़ साल पूर्व हुए युवक की हत्या के मामले में आरोपी को सश्रम उम्रकैद की सजा के साथ 1.50 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन के मुताबिक मृतक की पत्नी संगीता देवी ने 19 जुलाई 2024 को पटहेरवा थाने में तहरीर दी कि पति अमिताभ आनंद (35) को 18 जुलाई 2024 की सुबह नौ बजे घर से बाइक से लेकर आरोपी कृष्ण कुमार सिंह पुत्र शम्भू सिंह व उसके पिता शंभू सिंह निवासी पगरा पड़री थाना पटहेरवा पहुंचे और पति को लेकर पूरा दिन घुमाते रहे। शाम को पांच बजे गांव के लोगों ने बताया कि खेत में पति की लाश पड़ी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने आरोपी के पिता का नाम जांच में निकाल कर चार्जशीट दाखिल की। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप कोर्ट ने कृष्ण कुमार सिंह पुत्र शम्भू सिंह निवासी पगरा पड़री थाना पटहेरवा को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं 1,50,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी है।