पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने आरोपी महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विवेचक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाया। सेवरही नगर पंचायत के एक वार्ड के व्यक्ति ने 26 मार्च 2022 को पुलिस को तहरीर दिया कि छोटे भाई की तरयासुजान क्षेत्र की एक महिला से अवैध संबंध था। वह एक जालसाज महिला है। उसे फंसाकर दो डिस्मिल जमीन बिना रुपये दिए बैनामा करा लिया। रुपये को लेकर विवाद होता रहा। भाई 24 मार्च 2022 को घर से दिल्ली जाने की बात कह निकला। 26 मार्च 2022 को महिला ने घरवालों को फोन कर सूचना दिया कि वह मेरे घर के शौचालय में मृत पड़ा है। घर वाले पहुंचे और इलाज के लिए सेवरही ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घर वालों ने जहर देकर हत्या करने का महिला पर केस दर्ज कराया। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला सत्र परीक्षण होने के कारण उक्त मुकदमा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया, जिसका विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह प्रेमी की न्यायालय में हुआ न्यायालय ने आरोपी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये का अर्थ दंड से दंडित किया है।