फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kushinagar News: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 13 Jun 2026 02:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
विज्ञापन
विज्ञापन
पडरौना। कसया थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई पत्नी की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-प्रथम के न्यायालय ने पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

कसया थाना क्षेत्र के बनकटा गांव निवासी गोधनी देवी ने थाना कसया में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके बेटे संजय प्रसाद ने अपनी पत्नी प्रमिला देवी के सिर पर फावड़े से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान प्रमिला देवी की मौत हो गई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी कर आरोपी संजय प्रसाद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें