पडरौना। कसया थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई पत्नी की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-प्रथम के न्यायालय ने पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
कसया थाना क्षेत्र के बनकटा गांव निवासी गोधनी देवी ने थाना कसया में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके बेटे संजय प्रसाद ने अपनी पत्नी प्रमिला देवी के सिर पर फावड़े से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान प्रमिला देवी की मौत हो गई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी कर आरोपी संजय प्रसाद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। संवाद