कुशीनगर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना में पात्र लाभार्थियों का अधिक से अधिक पंजीयन कराने के लिए बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में संबंधित विभागों को पात्र श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए।
सीडीओ ने कहा कि दोनों योजनाओं की जानकारी पात्र लोगों तक पहुंचाई जाए और उन्हें पंजीयन के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल सके। इसके लिए संबंधित विभागों को लक्ष्य भी आवंटित किए गए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष आयु के उन कामगारों के लिए है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है और वे ईपीएफ या ईएसआई के दायरे में नहीं आते। पात्र आउटसोर्सिंग, संविदा और मानदेय कर्मचारी भी योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना में उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपये प्रतिमाह तक अंशदान करना होता है। लाभार्थी के अंशदान के बराबर केंद्र सरकार भी अंशदान करती है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। पंजीयन के लिए संबंधित विभागों को लक्ष्य दिए गए हैं। पात्र व्यक्ति मानधन पोर्टल के माध्यम से किसी जनसेवा केंद्र पर अथवा स्वयं ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं।