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Kushinagar News: लैंगिक उत्पीड़न के बारे में दी जानकारी

Wed, 29 May 2024 04:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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पडरौना। बार एसोसिएशन सभागार में मंगलवार विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। इसमें महिलाओं के कार्य स्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न और उससे बचाव के बारे में जानकारी दी गई।
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अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए वर्ष 2013 में कानून बनाया गया था। इस कानून को प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जाता है। देश में सरकारी या गैर सरकारी सभी कार्यालय, जहां महिलाएं कार्य करतीं हैं, वहां यह कानून महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण देता है। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता सिंह, किशोर न्याय बोर्ड के न्यायाधीश सुनंदन गोयल आदि ने लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
इस दौरान स्थायी लोक अदालत की सदस्य दीपाली सिन्हा, नाजमा खातून, शशिकला यादव, पूनम जायसवाल, सुमन सिंह, रजिया खातून, अनामिका, राबिया खातून, मधु गुप्ता, पुष्पा, योगेंद्र यादव, पिंकी कुशवाहा, दिव्या सिंह, आबिदा खातून, कंचन त्रिपाठी, अच्छिता, आबरीन खातून, हसीना खातून, अर्चना पांडेय, उषा अस्थाना, रेनू, अंबिका, एकता आदि मौजूद रहीं।
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