पडरौना। पडरौना और कठकुइयां में अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। व्यापारियों को बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने कहा कि बाल और किशोरों से किसी भी प्रकार का श्रम कराना अपराध की श्रेणी में आता है। व्यापारियों को बालक और किशोरों से दुकानों पर कार्य लेने से परहेज करना चाहिए। उन्होंने ऐसे बाल व किशोर श्रमिकों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए व्यापारियों से अपील की। चेताया कि यदि किसी भी दुकान पर बाल और किशोर कार्य करते मिले तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मोहन लाल गुप्ता, जगदंबा प्रसाद अग्रवाल, दीप नारायण अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, शशि शेखर मिश्रा आदि मौजूद रहे।