पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम ने छह साल पुराने हत्या मामले में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने महिला के पति मुनीब साहनी को दोषी करार दिया है। उन्हें उम्रकैद और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अर्थदंड न देने पर मुनीब साहनी को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। यह घटना अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के रामपुर माफी गांव में हुई थी। महराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र के बरहवा नर्सरी की अंगीरा देवी ने 29 अक्तूबर 2022 को तहरीर दी थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी मां शकुंतला की हत्या हुई थी। रात करीब आठ बजे परिवार के सोने के बाद पिता मुनीब साहनी ने मां को चाकू से गोद दिया था। उन्होंने खुद को भी चाकू से कई जगहों पर जख्मी कर लिया था।
अंगीरा देवी ने खिड़की से देखा कि मां शकुंतला खून से लथपथ जमीन पर कराह रही थीं। शोर मचाने पर आसपास के गांव के लोग आए और दरवाजा खोला। मां की मौत हो चुकी थी, जबकि पिता की हालत गंभीर थी। गांव वालों की मदद से पिता को अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज हुआ। संवाद