कुशीनगर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक इफराक अहमद ने नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के खानू छपरा में 21 साल पूर्व दूसरी पत्नी की गला दबाकर हत्या के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उपेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि जलाउद्दीन पुत्र महबूब, ग्राम रामपुर महुअवा, थाना घुघली, जिला महराजगंज ने नेबुआ नौरंगिया थाने को तीन जून 2005 को सूचना देकर बताया था कि उसकी छोटी बहन कलिशुननिशा की शादी मुबारक अली निवासी खानू छपरा के साथ हुई थी।