पडरौना। हत्या के आरोपी की जमानत याचिका मंगलवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन आनन्द प्रकाश तृतीय की अदालत ने खारिज कर दिया।
मारपीट के दौरान युवक के सिर में चोट लगने से मौत हुई थी। इस आरोप में आरोपी को पुलिस जेल भेजी है। तमकुहीराज नगर की नैमुल नेशा पत्नी अनीस अंसारी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि 18 फरवरी 2025 को मेरे तीनों पुत्र कमरूद्दीन, मेंहदी हसन व सैय्यद के बीच जमीन बेचने के बाद मिले रुपये को लेकर विवाद हो गया। अनीस अंसारी की पिटाई कर हत्या कर दिया। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार का जेल भेज दिया। आरोपी अपनी जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन आनन्द प्रकाश तृतीय की न्यायालय में हुआ। अभियुक्त मेंहदी हसन द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर अपने पिता को गंम्भीर चोटें पहुंचाई गईं जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन आनन्द प्रकाश तृतीय की अदालत ने खारिज कर दिया।