पडरौना। हाटा कोतवाली के मुंडेरा खाकी गांव निवासी जेल में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुकदेव पासवान के मकान में ग्रेनाइड और बम से उड़ाकर पूरे परिवार की हत्या करने के प्रयास में जमानत पर रिहा हुए आरोपी पूर्व प्रधान कोर्ट की कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे थे।
बार-बार एक ही बिंदु पर प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट को गुमराह कर रहे थे। शुक्रवार को दिए गए प्रार्थना पत्र और जमानत को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि के न्यायालय ने निरस्त करते हुए आरोपी पूर्व प्रधान राधाकृष्ण सिंह को जेल भेज दिया। इस मामले में आरोपी बनाए गए 12 लोगों को वारंट जारी किया है।
हाटा कोतवाली क्षेत्र के मुंडरा खागी गांव निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुकदेव पासवान और पूर्व प्रधान राधाकृष्ण सिंह के करीब चार दशकों से अदावत चलता है। वर्ष 2004 में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुकदेव पासवान के मकान में ग्रेनाइड और बम से उड़ाकर परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करने का प्रयास किया था। पूर्व प्रधान राधाकृष्ण सिंह समेत 13 लोगों पर हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज था।