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Kushinagar News: हत्या की कोशिश के मामले में पांच को आठ वर्ष का कारावास

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पडरौना। जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या की कोशिश समेत अन्य मामलों में पांच अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आठ वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तों को 50,000 रुपये अर्थदंड की भी सजा दी है।
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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस पैरवी कर दोषी अभियुक्त को सजा दिलवा रही है। इसके तहत थाना कोतवाली पडरौना में वर्ष 1996 में पंजीकृत हत्या की कोशिश समेत अन्य मामले में पुलिस ने विवेचना कर जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में न्यायालय ने सुनाई करते हुए अभियुक्त मटर यादव पुत्र हरहंगी यादव, व्यास यादव पुत्र डेवा यादव, शारदा यादव पुत्र नगई यादव, रामपरीखन यादव पुत्र दुखहरन यादव और छट्टू यादव पुत्र अशरफी यादव निवासी नगरी थाना कोतवाली के के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोषी पाया है। न्यायालय ने दोषी सभी अभियुक्तों को आठ वर्ष का साधारण कारावास और कुल 50,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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