पडरौना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को मनरेगा की 90 दिन की मजदूरी की धनराशि दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में अंतरित कराने के मामले में खड्डा क्षेत्र के एक ग्राम रोजगार सेवक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।
खड्डा ब्लॉक के मंशाछपरा के रमेश राजभर ने डीएम के जनता दर्शन में शिकायत की कि ग्राम रोजगार सेवक अमरनाथ कुशवाहा ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा से मिलने वाली 90 दिन की मजदूरी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर करा दी। डीएम के निर्देश पर उपायुक्त श्रम रोजगार ने मामले की जांच की। जांच में आरोप सही पाए गए। इसको गंभीरता से लेते हुए बीडीओ को ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।
उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ग्राम पंचायत मंशाछपरा की कार्यकारिणी एवं प्रशासनिक समिति की बैठक कर अमरनाथ कुशवाहा को ग्राम रोजगार सेवक पद से बर्खास्त कर दिया गया। ग्राम रोजगार सेवक के विरुद्ध प्राथमिकी कराई गई है।
सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में त्वरित कार्रवाई की गई। दोषी पाए जाने पर सेवा समाप्ति के साथ-साथ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, ताकि सरकारी योजनाओं में इस तरह की अनियमितता पर रोक लग सके। उन्होंने चेताया कि सरकारी योजनाओं की धनराशि में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। भविष्य में भी ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।