पूर्व प्रधान और सचिव पर गबन का केस दर्ज
एडीओ पंचायत की तहरीर पर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
कुबेरस्थान। डीपीआरओ के निर्देश पर पडरौना के एडीओ पंचायत ने कुबेरस्थान थाने में सरेया गांव के पूर्व प्रधान और निलंबित सचिव पर केस दर्ज कराया है। इन पर करीब 37 लाख रुपये सरकारी धन के गबन का आरोप है। पडरौना एडीओ पंचायत रामबिलास प्रसाद की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है। तहरीर के मुताबिक वर्ष 2018 और 2020 में सरेया गांव निवासी विजय ने ग्राम प्रधान की तरफ से गांव में कराए गए इंटरलॉकिंग, व्यक्तिगत शौचालय और नाली निर्माण आदि विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीपीआरओ से जांच की मांग की थी। इसके आधार पर डीपीआरओ ने जांच कमेटी गठित कर जांच कराई, जिसमें गांव की निवर्तमान ग्राम प्रधान मोबिना और निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक मिश्र दोषी पाए गए। इस संबंध में पडरौना एडीओ पंचायत रामबिलास प्रसाद का कहना है कि जांच कमेटी की जांच आख्या में निवर्तमान ग्रामप्रधान और निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी सरकारी धन के गबन के दोषी पाए गए थे। उनके खिलाफ कुबेरस्थान थाने में केस दर्ज कराया गया है। एसओ संजय कुमार का कहना है कि गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है, पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।