पडरौना। दहेज हत्या के आरोपी की जमानत याचिका सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शशि की न्यायालय ने खारिज कर दी। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। रामकोला थाना क्षेत्र के मुसम्हा निवासी गेना प्रसाद के साथ अपनी बेटी की शादी फूलचंद कन्नौजिया ने अपनी बेटी रंजना की शादी वर्ष 2019 में की थी। शादी के एक साल बाद ससुराल वाले रंजना को दहेज की लिए प्रताड़ित करने लगे। नौ नवंबर वर्ष 2024 को करीब तीन बजे दिन में ससुराल वाले रंजना को दहेज की पिटाई कर दी और गला दबाकर हत्या कर उसके शव को जला दिया था। इस मामले में पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर केस दर्ज किया था। आरोपी के जमानत के प्रार्थना पत्र सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।