पडरौना। आठ साल पहले हत्या कर महिला की फेंकने के मामले में हत्यारोपी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने सोमवार को दोषमुक्त कर दिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने पश्चिमी चंपारण के एक युवक को आरोपी बनाकर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
कसया थाना क्षेत्र के बाड़ीपुल के पास जमुनिया गांव के पास महिला की हत्या कर किसी ने लाश फेंक दी थी। पुलिस ने साखोपार गांव के चौकीदार रामनरेश प्रसाद की तहरीर पर नौ फरवरी वर्ष 2016 को केस दर्ज किया था। विवेचना दरोगा उमाशंकर यादव कर रहे थे। विवेचक ने महिला की हत्या कर लाश फेंकने के आरोप में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 36 कचहरी रोड मोहल्ला निवासी राजू उर्फ मुकेश को जेल भिजवा कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें अभियोजन पक्ष आरोपी पर लगाए गए आरोप को कोर्ट के सामने साबित नहीं कर सका और अदालत ने आरोपी मुकेश उर्फ राजू को हत्या के मामले में दोष मुक्त कर दिया।