तरयासुजान थाना क्षेत्र का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के प्रभारी ने सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। मामला तरयासुजान थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद ने बताया कि वादी तरयासुजान थाना क्षेत्र का निवासी है। वादी ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी कक्षा आठ में पढ़ती है। 27 जुलाई 2023 को विद्यालय के प्रधानाचार्य ने फोन कर उन्हें बुलाया। उन्हें लगा कि स्कूल की फीस के लिए बुलाया गया है। पुन: 30 जुलाई 2023 को बुलाने पर स्कूल गए तो मोबाइल पर वीडियो दिखाया।
उसमें वादी की बेटी से दुष्कर्म किया जा रहा था। वादी ने घर आकर जब अपनी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि काॅलेज आते-जाते समय रास्ते में अंकित राय निवासी तरया बैकुंठ उससे अश्लील बातें करता था। 23 नवंबर 2022 को दोपहर में खेत की तरफ गई थी, जहां मौजूद आरोपी अपने दोस्त के साथ गन्ने के खेत में खींचकर ले गया और बंदूक व चाकू का भय दिखाकर दोनों ने दुष्कर्म किया।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। आरोपी की तरफ से बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट प्रभारी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए एडीजे ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।