पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विषेश न्यायालय ने शुक्रवार को रेप व पाक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
हाटा कोतवाली क्षेत्र के पैकौली निवासी मैरुनिशा ने धारा 156/3 के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर केस दर्ज कराया था। कहा कि उसका रिश्तेदार ईजमामूल अंसारी निवासी बढ़या बुजुर्ग थाना कोतवाली हाटा के घर हमेशा आता-जाता था। आरोपी उनकी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था। विरोध करने पर मजाक के पद से मजाक करने की बात कहकर टाल देता था। दो जुलाई 2023 की करीब 11 बजे घर में घुस कर उनकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था। परिवार के लोगों ने उसे पकड़ा तो आरोपी धक्का देकर भाग गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी पर रेप व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी ने शुक्रवार को जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायालय ने आरोपी जमानत याचिका निरस्त कर दी।