संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। एक नाबालिग को भगाने और पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका शुक्रवार को एडीजे विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने निरस्त कर दी। मामला विशुनपुरा थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता ने की। उन्होंने बताया कि वादिनी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 29 जुलाई 2023 को दिन में करीब दो बजे उनकी 13 वर्षीय पुत्री एक व्यक्ति के घर जाने की बात कहकर निकली थी। शाम तक वापस नहीं आई, तो उसकी खोजबीन की गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। खोजबीन के बाद लड़की के मिलने पर उसके बयान के आधार पर आरोपी बाबूराम शुक्ल निवासी कुरासी थाना इटीहा थोक जिला गोंडा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया।
आरोपी ने शुक्रवार को न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट प्रभारी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने अपराध की गंभीरता और पीड़िता की उम्र को देखते हुए आवेदक की जमानत याचिका निरस्त कर दी।