- तरयासुजान थाना क्षेत्र का निवासी है आरोपी
पडरौना। किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने शनिवार को निरस्त कर दी। आरोपी ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में दाखिल की थी।
वादी की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि तरयासुजान थाना क्षेत्र की वादी ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि वादिनी ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उसकी 15 साल की बेटी 4 अगस्त 2023 की रात में लगभग 9 बजे नित्य जरुरत से खेत की ओर जाते समय गांव के दो व्यक्तियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।
इसकी जानकारी होने पर अगल बगल के लोग पहुंच गए और एक आरोपी को पकड़ लिया। उसके बाद आरोपी के घरवाले आ गए और पीड़िता की पिटाई क दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों आरोपी पीड़िता के गांव के ही निवासी हैं। उनकी तरफ से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के प्रभारी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय में शनिवार को जमानत याचिका दाखिल की गई। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।