पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विषेष न्यायालय ने सोमवार को एक पाक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
बरवापट्टी थाना क्षेत्र के दशहवा टोला पुष्पा टोला निवासी महंथ कुशवाहा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव के उमेश जायसवाल ने उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। उसके साथ दुष्कर्म भी किया। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया और विवेचक करते हुए पीड़ित किशोरी के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा दर्ज केस में पाक्सो एक्ट की धारा बढ़ाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सोमवार को अपनी जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विषेश न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी की अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ़ से विषेश शासकीय अधिवक्ता फुलबदन प्रसाद और अजय कुमार गुप्ता ने पैरवी की।
सहसवान में बना पिंक बूथ। संवाद