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उत्तर प्रदेश ईट निर्माता समिति के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक

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ईंट खरीदने पर अब देनी होगी छह प्रतिशत जीएसटी
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पडरौना (कुशीनगर )। ईंट खरीदने पर अब छह प्रतिशत जीएसटी देना होगा। नए नियमों के तहत ईंट निर्माताओं को जीएसटी से छूट दी गई है। छह प्रतिशत जीएसटी ईंट के खरीदारों से ली जाएगी। इस संबंध में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति से जुड़े लोगों के साथ असिस्टेंट कमिश्नर एसजीएसटी ने अपने कार्यालय में बैठक की। इसर्में इंट निर्माताओं के लिए लागू नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई।
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असिस्टेंट कमिश्नर एसजीएसटी डॉ. सुनील कुमार ने ईंट निर्माताओं को बताया कि 20 लाख टर्नओवर तक बिक्री करने वाले ईंट निर्माताओं को जीएसटी में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यदि व्यापारी पहले से रजिस्टर्ड है, तो उसे किसी भी दर पर बिक्री करने पर जीएसटी देना होगा। एक अप्रैल 2022 से ईंट निर्माताओं के लिए जीएसटी में कंपोजीशन समाप्त हो गई है। जीएसटी में ईंट निर्माताओं के लिए बिक्री की धनराशि असीमित है। ईंट निर्माताओं के लिए जीएसटी एक स्पेशल स्लैब छह प्रतिशत की दर से लागू की गई है। ईंट निर्माता एक अप्रैल 2022 से सिर्फ टैक्स इनवाइस का प्रयोग करते हुए खरीदार से छह प्रतिशत टैक्स (तीन प्रतिशत सीजीएसटी व तीन प्रतिशत एसजीएसटी लेकर जमा करेंगे। प्रदेश से बाहर माल भेजने के लिए व्यापारी को खरीदार से छह प्रतिशत टैक्स ले सकते हैं। इसी तरह अन्य नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर राजेश कुमार, उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष छेदी राव, महामंत्री दीपक खट्टर, ईशान सिंह, हबीबुल्लाह, जोगिंदर सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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