उजारनाथ। न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया के न्यायालय में एक महिला के पत्रावली के अवलोकन के बाद एक व्यक्ति के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
पटहेरवा थाना क्षेत्र के कोटवा टीकमपार गांव निवासी महिला कलमा खातून पत्नी स्व. मजलक अंसारी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया में प्रकीर्णवाद दाखिल कर कहा था कि उसके पति विदेश में काम करते थे।उनकी मृत्यु विदेश में ही हो गई थी। मुआवजा के रूप में से 19.68 लाख रुपये जिलाधिकारी कुशीनगर के माध्यम से मिले थे। पंजाब नेशनल बैक जोकवा में जमा किया था।
उस बैंक में बचत खाता पीड़ित ने अपने बहनोई के मित्र कमालुद्दीन पुत्र हफीजुल्लाह निवासी भलूई थाना तुर्कपट्टी के सहयोग से खुलवाई थी। उस खाता पर उनके द्वारा चेक भी जारी कराया गया था। उस चेक से उस कमालुद्दीन द्वारा दो खाली चेक इंश्योरेंस के लिए 6 जुलाई 2019 व 13 नवंबर 2019 को लिया। वह उसे फर्जी मेटलाइफ का सर्टिफिकेट भी दे दिया। बाद में वह पीड़िता का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर दो बार में कुल 4.20 लाख निकाल लिया। घटना की जानकारी पीड़िता को उस समय हुई जब वह अपने खाते से रुपये निकालने 3 जनवरी 2023 में गई। इसकी शिकायत बैक व तुर्कपट्टी पुलिस के अधिकारियों से की। लेकिन कोई सुनवाई व कार्रवाई नहीं हुई।
न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए तुर्कपट्टी पुलिस को आदेश दिया कि कमालुद्दीन अंसारी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जांच करे। तुर्कपट्टी थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।