पडरौना। खेत में मेड़ बांधने को लेकर युवक की हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। एक आरोपी को दोषी पाया बाकी चार को साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो सत्यपाल सिंह प्रेमी के न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के चाफ गांव के रायपट्टी गांव निवासी 25 वर्षीय सुदामा चार जून वर्ष 2008 को अपने खेत की मेड़ बांध रहे थे। इस दौरान गांव के हरिलाल यादव समेत कई लोग पहुंचे और सुदामा की पीटकर हत्या कर दी। मृतक सुदामा की मां सरली देवी की तहरीर पर पुलिस ने गांव के हरिलाल यादव, बांगुर उर्फ रामबचन, गुलटेन, झोटिल उर्फ तीरथ, ओमप्रकाश मिश्र पर हत्या का केस दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही थी। कोर्ट ने हरिलाल यादव पुत्र भोला यादव को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी बांगुर उर्फ रामबचन, गुलटेन, झोटिल उर्फ तीरथ व ओमप्रकाश मिश्र को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।