पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाया है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के पिता ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि 27 फरवरी 2017 को उनकी नाबालिग बेटी दोपहर करीब डेढ़ बजे खेत की तरफ से जा रही थी। दिलीप निवासी ग्राम अहिरौली बाजार ने उसे बगीचे में ले जाकर उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म करने का प्रयास किया।