जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार ने जिला पंचायत सदस्य राज गौतम पर जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी है। सरायअकिल कोतवाली के अमिरसा निवासी जिला पंचायत सदस्य राज गौतम पर 28 मई 2024 को कोटिया तिराहे पर बाइक सवार दो लोगों ने फायर झोंक दिया था। गनीमत रही कि गोली शीशे को तोड़ते हुए निकल गई थी। मामले में राज गौतम की तहरीर पर मंजय पाल व संदीप पाल के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। आरोपी मंजय की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास है। जमानत पर छूटने के बाद पुन: किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी की जमातन अर्जी नामंजूर कर दी।