फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kaushambi News: हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी नामंजूर

Wed, 11 Sep 2024 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
विज्ञापन
विज्ञापन
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत ने हत्यारोपी पति को जमानत देने से इंकार कर दिया। सैनी कोतवाली के अल्पी का पुरवा निवासी श्याम सिंह यादव ने 13 साल पहले अपनी बहन ममता की शादी सरायअकिल थाने के बेरुई निवासी शिवबाबू के साथ की थी। आरोप है कि पति उसकी बहन को कई साल से प्रताड़ित कर रहा था। 8 अगस्त 2024 पति ने ममता की हत्या कर दी। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर कुमार तिवारी ने जमानत का विरोध किया। मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी पति की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें