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औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भुगतान रोकना सेवा में कमी : आयोग

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कहा कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भुगतान रोकना सेवा में कमी है। इसी टिप्पणी के साथ आयोग ने चोरी हुई बोलेरो गाड़ी के बीमा क्लेम का बीमा कंपनी को दो माह में तीन लाख रुपये ब्याज सहित देने का आदेश दिया है।
यह आदेश आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहीम और सदस्य सरला की पीठ ने सचिन कुमार श्रीवास्तव की ओर से दाखिल परिवाद पर दिया। याची की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि 22 अक्तूबर 2018 की रात गाड़ी प्रयागराज के मम्फोर्डगंज में घर के बाहर से चोरी हो गई थी। इसकी एफआईआर उसी दिन कर्नलगंज थाने में दर्ज कराई गई थी।
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याची ने बीमा कंपनी को भी तत्काल सूचना देकर क्लेम प्रस्तुत किया और मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद बीमा कंपनी ने वर्षों तक न तो क्लेम निरस्त किया और न ही भुगतान किया।
बीमा कंपनी की ओर से दलील दी गई कि 14 दिसंबर 2021 को क्लेम स्वीकृत कर लिया गया था पर याची ने नेफ्ट भुगतान के लिए बैंक केवाईसी उपलब्ध नहीं कराई। इससे भुगतान नहीं हो सका।
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आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह याची को तीन लाख रुपये की बीमित राशि पर परिवाद दाखिल करने की तिथि से अंतिम भुगतान तक आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित भुगतान करे। साथ ही मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये भी अदा करे। ब्यूरो
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