अगर कुत्ते को मारी गोली तो होगी पांच साल सजा
पालतू कुत्ते को मारने अथवा अपाहिज करने पर न्यायालय ने आरोपी को पांच साल की सजा करने का प्राविधान बनाया है। कानून के मुताबिक किसी भी कुत्ते की हत्या करने पर पांच साल जेल की सजा का प्रविधान है। प्रविधान यह भी है कि अगर कुत्ता आपको काट लेता है तो भी आप उसे नहीं मार सकते हैं।
जानिए, किस धारा में कितनी मिल सकती है
कानून के जानकारों की माने तो आइपीसी की धारा 428 और 429 और पीसीए एक्ट की धारा 11 के तहत आवारा कुत्तों को मारना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। कानून कहता है कि अगर आप कुत्ता को जहर देकर मारने का प्रयास करते हैं या उसे विकलांग बना देते हैं तो धारा 428 के तहत आपको दो साल की सजा हो सकती है। यही नहीं आपको दंड भी भरना पड़ सकता है। इसी तरह अगर उसे किसी तरह से अपाहिज कर देते हैं तो धारा 429 के तहत आपको पांच वर्ष कैद या अर्थदंड या दोनों सजाएं हो सकती हैं। वहीं पीसीए एक्ट 1960 में यह प्रविधान है कि पशुओं के साथ क्रूरता करने पर तीन माह की सजा हो सकती है।
घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की विवेचना कराई जा रही है। फिलहाल घटना के जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। - श्यामकांत, सीओ चायल