मंझनपुर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट संजय मिश्र ने कड़ाधाम थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर कसार गांव में सात साल पहले हुई अनुसूचित जाति के उत्पीड़न की घटना में दोषी पाए जाने पर आरोपी को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
वादी अभियोजन के अनुसार कड़ाधाम थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर कसार गांव में आम तोड़ने के विवाद को लेकर दलित महिला को जाति सूचक अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए गांव के ही शत्रुघ्न प्रसाद ने पीटा था। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के लिए क्षेत्राधिकारी सिराथू को भेजा था।
विवेचक क्षेत्राधिकारी ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने वादी मुकदमा समेत गवाहों को कोर्ट में बुला कर गवाही कराई। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने दोषी को दो वर्ष की कैद और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।