प्रशासन ने मंगलवार को यमुना में बालू का अवैध खनन करने पर दो पट्टाधारकों के खिलाफ कार्रवाई की है। संयुक्त टीम की जांच रिपोर्ट पर डीएम ने चायल के केवट का पुरवा बालू घाट के पट्टाधारक पर दस और मल्हीपुर घाट के संचालक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई से पट्टाधारकों में खलबली है।
चायल जहसील के मोहम्मदाबा केवट का पुरवा में यमुना नदी के खंड संख्या 9/27 से 9/29 क्षेत्रफल 21.50 हेक्टेयर से बालू खनन का पट्टा कोखराज के निधियावां गांव निवासी जगदीश सरोज की फर्म मां वैष्णो ट्रेडर्स के नाम आवंटित है। इसी तरह मल्हीपुर में यमुना नदी के खंड संख्या 10/3 से 10/6 क्षेत्रफल 20.00हेक्टेयर से प्रयागराज जनपद के शंकरगढ़ निवासी कुंवर दिनेश सिंह के नाम आवंटित है।
खान अधिकारी चंद्रप्रकाश जायसवाल ने बताया कि केवट का पुरवा घाट पर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में संयुक्त टीम के साथ दो मर्तबा औचक निरीक्षण किया गया। पट्टाधारक द्वारा दोनों बार अपने खंड क्षेत्र से बाहर बालू का खनन कराते मिला। इसी तरह नौ मार्च को मल्हीपुर के निरीक्षण में भी अनियमितता पकड़ी गई।
इस पर दोनों पट्टाधारकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। पट्टाधारकों की ओर से संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर डीएम मधुसूदन हुल्गी ने केवट का पुरवा के पट्टाधारक पर दस लाख व मल्हीपुर बालू घाट के पट्टेधारक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।