अभियोजन के मुताबिक 14 अप्रैल 2012 सैनी में तत्कालीन थानाध्यक्ष रहे दिनेश पांडेय को सूचना मिली कि पचासा गांव में विनीता देवी पत्नी भोला पटेल के यहां तस्करी कर गांजा की भारी खेप लाई गई है।
अपर जिला जज देवेश कुमार गुप्ता ने गांजा तस्करी के मामले में दोषी महिला समेत दो लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक आरोपी को एक-एक लाख रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
अभियोजन के मुताबिक 14 अप्रैल 2012 सैनी में तत्कालीन थानाध्यक्ष रहे दिनेश पांडेय को सूचना मिली कि पचासा गांव में विनीता देवी पत्नी भोला पटेल के यहां तस्करी कर गांजा की भारी खेप लाई गई है। चार बोरे में भरे गांजा की कीमत लाखों में है। इस पर पुलिस ने छापामारी कर विनीता व नीम सराय थाना धूमनगंज प्रयागराज के हेमराज पटवा को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 152 किलो गांजा बरामद हुआ था।
पुलिस ने दोनों के लिखापढ़ी कर जेल भेजा। बाद में साक्ष्य संकलित कर चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने पांच लोगों की गवाही कराई। कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है।