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Kaushambi News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को छह-छह वर्ष की कैद

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गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में जिले की विशेष अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए छह-छह वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आया। पुलिस के अनुसार, आठ दिसंबर 2020 को कोखराज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने मामले की लगातार निगरानी करते हुए न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराई। 24 जुलाई को एएसजे-05 विशेष गैंगस्टर न्यायालय, कौशाम्बी ने कोखराज निवासी रंजीत उर्फ रंगबाज पुत्र रामसजीवन और गयादीन पुत्र रामराज को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को छह-छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी लगातार जारी है।
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