पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र में 2019 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 1.10-1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला एक फरवरी 2019 का है जब पुरामुफ्ती थाने में सूचना दी गई थी कि अभियुक्तों ने चाकू से हमला कर एक व्यक्ति और उसकी भाभी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में अभियुक्त श्रीचंद्र पुत्र स्वर्गीय छेद्दन निवासी कोइलहा थाना पुरामुफ्ती और गन्ना पुत्र सीताराम उर्फ सीतवा निवासी निजामपुर पुरैनी थाना पुरामुफ्ती को न्यायालय ने दोषी पाया। जनपद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस ने न्यायालय के फैसले को अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई बताया है।