नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दोषी को न्यायालय ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस की ओर से ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कराए जाने के बाद शुक्रवार को न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
पुलिस ने बताया कि 20 मई 2021 को चरवा थाने में एक महिला ने रामपुर निवासी राजेश कुमार उर्फ रजनी पुत्र इंद्रपाल के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराई गई। इसके बाद 23 अक्तूबर को जनपद न्यायालय ने आरोपी राजेश कुमार उर्फ रजनी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।