सरायअकिल इलाके की किशोरी के साथ छेड़खानी के दोषी युवक को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सरायअकिल इलाके के एक व्यक्ति ने 12 अगस्त 2020 को तहरीर दी है कि एक दिन पहले उसकी बेटी रात के समय घर पर मौजूद थी। तभी हासिमपुर किनार गांव का नितिन कुमार घर में घुस गया और छेड़खानी किया।
विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। शोर मचाने पर आरोपी युवक भाग निकला। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया।
विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह परीक्षित प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने नितिन को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को फैसला सुना दिया। अर्थदंड न जमा करने की स्थिति में दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।
आबकारी अधिनियम के दोषी को अर्थदंड की सजा
कौशाम्बी कोतवाली के कोसम इनाम निवासी राजेश केवट के खिलाफ अवैध शराब बरामद होने पर वर्ष 2017 में आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन के अनुसार मामले का विचारण एफटीसी द्वितीय की अदालत में किया गया। कोर्ट ने गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करते हुए राजेश को दोषी पाया और न्यायालय उठने तक व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।