कोखराज थाने में मई 2017 में दर्ज छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। कोखराज पुलिस को एक व्यक्ति ने मई 2017 में तहरीर देकर बताया कि गांव के कैलाश पुत्र रामबहोर ने घर में घुसकर उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में मामले की अंतिम सुनवाई हुई। उभय पक्षों को सुनने और शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे व संजय कुमार मिश्रा की दलील व सात सात गवाहों के बयान के बाद न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी कैलाश को दोषी पाते हुए तीन साल के कठोकर करावास की सजा दी साथ ही पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया।