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लूट व हत्या के आरोपी सगे भाइयों समेत तीन को पांच साल की सजा

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एडीजे-6 संजय मिश्रा की अदालत ने बुधवार को 13 साल पुराने लूट व हत्या के एक मामले की सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने सगे भाइयों समेत तीन लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है।
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26 जनवरी 2009 की रात करारी कोतवाली के सल्लहा गांव निवासी लालता प्रसाद के घर का दरवाजा तोड़कर बदमाशों ने लूटपाट की थी। बदमाश लालता की मां जगपतिया और पिता रामखेलावन की बेरहमी से पिटाई कर नकदी-गहना लूट ले गए थे। पिटाई से जख्मी रामखेलावन की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी।
मामले में पड़ोसी तीन सगे भाई राम आसरे, राजाराम, कमला के साथ ही मंझनपुर कोतवाली के ओसा गांव निवासी संतोष उर्फ नाटे समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे-6 की अदालत में चली।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश केसरवानी ने पर्याप्त साक्ष्य के साथ ही गवाहों को प्रस्तुत कर आरोपियों को कठोर सजा दिलाए जाने की पैरवी की। दौरान मुकदमा आरोपी राजाराम की मौत हो गई। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य एवं गवाहों के बयान का अवलोकन करने के बाद बुधवार को अदालत ने बाकी बचे तीनों आरोपियों के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया।
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