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व्यापारी, जमींदार भी समाजवादी पेंशन के लाभार्थी

Mon, 08 Dec 2014 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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मंझनपुर। कौशाम्बी में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता सूची में शामिल समाजवादी पेंशन में डाका डालने की पूरी तैयारी है। गरीबों को मिलने वाली इस पेंशन के लाभार्थियों की तैयार सूची में व्यापारी, बड़े-बड़े काश्तकारों के साथ ही अन्य धनाढ्यों और उनके घर की महिलाओं के नाम शामिल हैं। यह मनमानी सांसद के गोद लिए आदर्श गांव शमसाबाद में भी हुई है। जिसकी शिकायत मंगलवार को तहसील दिवस में की गई थी। इसके अलावा टेंवा, लहना समेत कई गांवों के लोग भी अपात्रों के चयन की शिकायत डीएम से कर चुके हैं।
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प्रदेश सरकार ने गरीबों की मदद के लिए समाजवादी पेंशन योजना शुरू की है। शासनादेश है कि लाभार्थियों का चयन ग्रामसभा की खुली बैठक में किया जाए। कौशाम्बी में 66520 गरीबों को समाजवादी पेंशन देने का लक्ष्य है। ग्राम पंचायतों की ओर से लाभार्थियों का चयन करके सूची समाज कल्याण विभाग में जमा करा दी गई है।
सूची में जिलाधिकारी ने अपनी मुहर भी लगा दी है। पर, जैसे ही लाभार्थियों की सूची गांववालों ने देखी। जिले के सभी 440 गांवों में इसे लेकर हंगामा शुरू हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गरीबों का नाम सूची से गायब करके प्रधान के चहेते, रसूखदार, धनाढ्यों के नाम इसमें शामिल कर लिए गए हैं।
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समाजवादी पेंशन के लाभार्थियो के चयन में सबसे बड़ी गड़बड़ी सांसद के गोद लिए आदर्श गांव शमसाबाद में हुई है। जहां प्रधान के परिवार से जुड़े बर्तन व्यापारियों, बर्तन बनाने का कारखाने के मालिक समेत कई कारोबारियों, धनाढ्यों का नाम सूची में शामिल हैं। जिसकी शिकायत गांव के गौरी देवी, श्याम कुमारी, रेखा देवी, सोनी देवी आदि ने तहसील दिवस पर मंगलवार को डीएम से की थी।
ऐसा ही आरोप लहना गांव की सुखिया देवी, किरन देवी, शांति देवी, सरिता देवी और टेंवा गांव की रीता देवी, शंकुतला, सूरजकली, सुमन, ऊषा और लक्ष्मी देवी ने लगाते हुए इसकी शिकायत डीएम से की है। जिलाधिकारी राजमणि यादव ने बताया कि सूची का सत्यापन कराया जा रहा है। अपात्रों का नाम सूची से हटाया जाएगा।
शिकायत के मद्देनजर समाजवादी पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन कराया जा रहा है। लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी को लाभार्थियों की फोटो चस्पा सूची दी गई है। सत्यापन के दौरान अपात्रों का नाम काट दिया जाएगा।
सुधीर कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि समाजवादी पेंशन के लिए लाभार्थियों के चयन में मनमानी करने वाले ग्राम प्रधानों पर पंचायतीराज अधिनियम की धारा 95 के तहत कार्रवाई संभव है। वहीं लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का प्राविधान है। क्योंकि लाभार्थियों के चयन की जिम्मेदारी प्रधान, लेखपाल और ग्राम विकास को ही दी गई है।
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