नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को दोषी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला थाना चरवा क्षेत्र का है।
30 सितंबर 2023 को एक महिला ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ पड़ोसी रामशरण ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कौशाम्बी की अदालत में हुई। बुधवार को अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और सबूतों को सही मानते हुए आरोपी रामशरण को दस वर्ष कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।