फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kaushambi News: मारपीट का दोषी बोला, जुर्म कुबूल है हुजूर, कोर्ट ने दी अर्थदंड की सजा

Tue, 30 Jul 2024 05:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
विज्ञापन
विज्ञापन
सीजेएम दीपक कुमार जायसवाल ने मारपीट के दोषी को जुर्म कुबूल करने पर शुक्रवार को दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम कोर्ट में नहीं जमा करने पर 20 दिवस के कारावास का प्रावधान किया गया है। मामला 15 वर्ष से अदालत में विचाराधीन था।
विज्ञापन

कोखराज कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2009 में क्षेत्र के हिसामपुर परसखी निवासी संतोष कुमार के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। 15 वर्ष बीतने के बाद भी पुलिस आरोपी के खिलाफ गवाह पेश नहीं कर पाई।
इससे परेशान होकर आरोपी ने शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार जायसवाल की अदालत में अपना जुर्म कबूल करके सजा सुनाने की अपील की।
इस पर कोर्ट ने आरोपी को दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। शाम तक आरोपी ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दी है।
-

तमंचा रखने के आरोपी अतीक अहमद को



19 वर्ष बाद पांच सौ रुपये अर्थदंंड की सजा




अपर सिविल जज/एसडी सौम्या गिरि ने अवैध तमंचा रखने के आरोपी अतीक अहमद के जुर्म कुबूल करने पर 19 वर्ष बाद पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।



पुरामुफ्ती पुलिस ने वर्ष 2005 में हटवा निवासी अतीक अहमद के पास से एक अदद अवैध तमंचा बरामद किया था। 19 वर्ष बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ साक्ष्य व गवाह तक नहीं पेश कर सकी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सोमवार को अदालत पहुंचे मामले में आरोपी अतीक अहमद ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने इस पर उसे पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।




-
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें