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Kaushambi News: प्रिंसिपल पर कातिलाना हमले के दोषी को दस साल की सजा, जुर्माना

Tue, 09 Apr 2024 04:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
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प्रिंसिपल पर कातिलाना हमले के दोषी को दस साल की सजा, जुर्माना
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अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम आभा पाल ने रंगदारी और वसूली के विवाद में हुए गोलीकांड के दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी के खिलाफ 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

वादी अभियोजन के अनुसार सैनी के खलीपुर गांव में शिवपत्ती देवी पाल हाईस्कूल है। इसमें फतेहपुर के खखरेरू कोतवाली के चचीड़ा निवासी विष्णुदत्त पाल प्रधानाचार्य के पद पर काम कर रहे थे। 12 मार्च 2007 की शाम प्रधानाचार्य परिसर स्थित अपने आवास के सामने बैठकर रिश्तेदार से बातचीत कर रहे थे।
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इसी दौरान खखरेरू कोतवाली के तेंदुआ निवासी दयाराम आया और विष्णुदत्त से कहा कि गेट के बाहर खड़े गांव के ही श्याम यादव आपको बुला रहे हैं। जब विष्णुदत्त वहां पहुंचे तो श्याम ने कहा कि परीक्षा दे रहे छात्रों से वसूल कर मुझे 25 हजार रुपये दो। इन्कार करने पर श्याम यादव अपने साथ खडे दुर्गा रैदास को ललकारा कि पकड़ लो... आज भागने न पाए।
जान बचाने के लिए विष्णुदत्त ने गेट बंद कर लिया, तो तीनों गेट के बाहर से ही राइफल व बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। विष्णुदत्त ने भी लाइसेंसी बंदूक से जवाबी फायरिंग की। लोगों को मौके पर जुटता देख हमलावर भाग निकले थे। घटना में प्रधानाचार्य विष्णुदत्त, उनकी भतीजी रेखा व जीजा जयपाल को चोटें आई थीं।
प्रिंसिपल की तहरीर पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान श्याम यादव की मौत हो गई। जबकि, दुर्गा रैदास को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया। इसके चलते केवल दयाराम के लिए मुकदमे का ट्रायल किया गया।
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एडीजीसी पुरुषोत्तम लाल गुप्ता ने कुल 11 गवाहों को न्यायालय में पेश कर गवाही कराई। दोनों ओर से की गई बहस व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया।
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