इससे पहले कुर्क की जा चुकी है सपा नेता की संपत्ति
सपा नेता शबीह हैदर के खिलाफ गैंगस्टर मामले में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दो माह पूर्व 2.2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट को मिले साक्ष्य से स्पष्ट हुआ कि सपा नेता ने अवैध तरीके से भूमि अर्जित की थी। प्रशासन सपा नेता व परिजनों के नाम दर्ज भूमि व अन्य संपत्तियां भी खंगाल रहा है।
सपा के जिला कार्यालय पर मंडराया खतरा
सपा नेता शबीह हैदर उर्फ मीनू रिजवी ने अपने पिता के नाम दर्ज गाटा संख्या 174 को वर्ष 2005 में समाजवादी पार्टी कार्यालय बनाने के लिए दान में दिया था। चकबंदी अधिकारी द्वारा छह जुलाई को घोषित की गई शत्रु संपत्तियों में गाटा संख्या 174 भी शामिल है। ऐसे में चकबंदी अधिकारी के आदेश के बाद मंझनपुर में ओसा मार्ग पर बना सपा का जिला कार्यालय भवन भी खतरे में आ गया है। माना जा रहा है कि जिला प्रशासन कभी भी बुलडोजर चलाकर सपा का जिला कार्यालय ध्वस्त करा सकता है।