जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 12 मार्च 2026 तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।
माघ मेला 2026, बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और आगामी त्योहारों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश के तहत सामान्य परिस्थितियों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा लेकर चलने पर रोक होगी। बिना अनुमति सभा, जुलूस, रैली, पदयात्रा, प्रेसवार्ता और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से अफवाह, भड़काऊ भाषण, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री के प्रसार पर सख्त रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा।