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Kaushambi News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा, 27 हजार रुपये का जुर्माना

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वर्ष 2016 में करारी थाना क्षेत्र की एक युवती को बहलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 27 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, सात फरवरी 2016 को पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर करारी थाने में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद शासन के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने मामले की प्रभावी पैरवी कराई। सुनवाई के बाद 24 जुलाई 2026 को जनपद न्यायालय ने सचवारा गांव निवासी शिवचरन उर्फ माझिल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 27 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है।
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