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पंचायत चुनाव : चक्रानुक्रम फार्मूले पर होगा पंचायतों का आरक्षण

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Panchayat elections: Reservation of Panchayats will be done on the rotation formula
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शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की नीति घोषित कर दी है। इसके तहत चक्रानुक्रम फार्मूले पर पंचायतों का आरक्षण होगा। शासन का आदेश मिलते ही पंचायतीराज विभाग ने इस पर होमवर्क तेज कर दिया है। इसके साथ ही ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों की सीटों के आरक्षण को लेकर कयासों और अटकलों का दौर तेज हो गया है।
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पंचायतीराज विभाग ने 2011 की जनगणना के अनुसार जातिगत आंकड़े और 1995 से 2015 तक के चुनाव में आरक्षण का ब्योरा पहले ही शासन को भेज दिया था। अब चक्रानुक्रम फार्मूले पर पंचायतों का आरक्षण तय होगा। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से पंचायतीराज विभाग को भेजे पत्र के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रत्येक ब्लाक में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और सामान्य वर्ग की आबादी अंकित करते हुए ग्राम पंचायतों की जनसंख्या प्रतिशत सूची वर्गवार अवरोही क्रम में बनाई जाएगी।
इसके बाद वर्ष 1995 से लेकर 2015 तक ग्राम पंचायतों में हुए आरक्षण को ध्यान में रखकर चक्रानुक्रम में सीटें तय की जाएंगी। इसमें यह भी अंकित किया जाएगा कि वर्ष 1995 से 2015 तक कौन सी ग्राम पंचायत किस वर्ग के लिए आरक्षित थी। फार्मूला बनाया गया है कि एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के लिए प्रधानों के आरक्षित पदों की संख्या उस ब्लाक में अलग-अलग पंचायतों में उनकी आबादी के अनुपात में अवरोही (गिरते हुए) क्रम में आवंटित की जाएगी। आरक्षण का निर्धारण चक्रानुक्रम में किया जाएगा। 1995 से 2015 के बीच जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित थी यथासंभव ग्राम पंचायत को उस वर्ग से अलग कर दिया जाएगा।
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डीएम तय करेंगे आरक्षण
जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण संबंधी कार्रवाई शासन करेगा। ब्लाक प्रमुखों और विकास खंडवार प्रधानों के आरक्षित पदों की संख्या शासन से तय करके जिलाधिकारी को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के आरक्षित पदों, विकास खंडवार ग्राम पंचायतों के प्रधानों के आरक्षित पदों और तीनों स्तर की पंचायतों में आरक्षित वार्डों के आवंटन की कार्रवाई जिलाधिकारी को करनी होगी।
दो मार्च को प्रकाशित की जाएगी आरक्षण सूची
मंझनपुर। दो से तीन मार्च के बीच प्रधानों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र व जिला पंचायतों के आरक्षण की सूची का प्रकाशन जिलाधिकारी करेंगे। इसके बाद चार मार्च से लेकर आठ मार्च तक चार दिन में आपत्तियां दर्ज होंगी। आपत्ति लिखित रूप से दर्ज करानी होगी। फिर 10 से 12 मार्च के बीच आईं आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
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