अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस में नाम और पता संशोधन करने के लिए आवेदकों को परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। संभागीय परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इससे पहले छोटे-से-छोटे संशोधन के लिए भी आवेदकों को परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था।
एआरटीओ तारकेश्वर मल्ल ने बताया कि परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाकर आवेदक यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आवेदकों को केवल वेबसाइट पर जाकर Driving License Related Services सेक्शन में जाना होगा। इसके बाद नाम व पता संशोधन का विकल्प चुनकर आधार प्रमाणीकरण सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अंत में आवेदन सबमिट करते ही संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक नाम और पता बदलने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अक्सर लोग परिवहन कार्यालय में लंबी कतारों में खड़े रहते थे और दस्तावेज की बार-बार जांच करानी पड़ती थी। इस नई ऑनलाइन सुविधा से उन्हें काफी राहत मिलेगी और ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और वाहन स्थानांतरण जैसी अन्य सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जा रहा है।