मंझनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रमोद कुमार ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपित सास की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले में पांच लोगों के खिलाफ विवाहिता के पिता ने दहेज में कार व पांच लाख रुपया नहीं मिलने के कारण बेटी को मार डालने का आरोप लगाया था।
अभियोजन के मुताबिक सैनी कोतवाली के सिराथू कस्बे में रहने वाले फारुक अहमद ने अपनी बेटी शाइस्ता की शादी कस्बे के ही शीबू के साथ मार्च 2017 में किया था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले शाइस्ता को एक कार व पांच लाख रुपये के लिए प्रताड़ित किया करते थे। 10 अप्रैल 2019 को ससुरालियों ने विवाहिता की हत्या करने के बाद लाश खेत में फेंक दी। इसी मामले में आरोपित सास अनवरी बेगम की तरफ से जमानत अर्जी दी गई थी। शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार मौर्य ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। अदालत ने मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी।